गोपालगंज सीजेएम कोर्ट ने निलंबित सीओ और राजस्व कर्मचारी के खिलाफ जारी किया इश्तेहार-2025

गोपालगंज सीजेएम कोर् : गोपालगंज राजेंद्र नगर बस स्टैंड की अरबों की जमीन की फर्जीवाड़ा कर जमाबंदी कर लेने के मामले में सीजेएम आनंद त्रिपाठी के कोर्ट ने इश्तेहार जारी कर दिया है. पुलिस के अपील पर कोर्ट ने निलंबित सदर सीओ मो गुलाम सरवर, बर्खास्त राजस्व कर्मचारी दिनेश मिश्र के खिलाफ कोर्ट इश्तेहार जारी किया. नगर थाने की पुलिस को अब इस मामले में इश्तेहार को चिपकाकर कोर्ट को कार्रवाई की रिपोर्ट देने का आदेश दिया है.

गोपालगंज सीजेएम कोर्ट: सरेंडर नहीं करने पर संपत्ति होगी कुर्क

कोर्ट से जारी इश्तेहार के बाद भी वे लोग कोर्ट के सामने सरेंडर नहीं करते हैं, तो संपत्ति को कुर्क करने का आदेश जारी करेगा. नगर परिषद के अधिवक्ता वेद प्रकाश तिवारी ने बताया कि कोर्ट से जारी आदेश का पालन कांड के आइओ को करना है. पुलिस गुरुवार को इश्तेहार की प्रति अभी रिसीव नहीं कर सकी थी. आइओ को जानकारी दी जा चुकी है.

डीएम का आदेश सीओ की फाइलों में दफन

राजेंद्र नगर बस स्टैंड के मामले में तत्कालीन राजस्व कर्मचारी शाहिद हुसैन पर तत्काल प्रभाव से प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश डीएम प्रशांत कुमार सीएच ने दिया था. डीएम के ज्ञापांक 4791/ दिनांक 17 दिसंबर को सीओ को आदेश दिया कि तत्कालीन कर्मचारी, जो अभी फुलवरिया में तैनात है, पर 30 दिसंबर तक प्रपत्र क गठित करने का आदेश था. डीएम का आदेश अंचल कार्यालय में दफन हो रहा है. इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है. गोपालगंज सीजेएम कोर्ट,गोपालगंज सीजेएम कोर्ट,

खुलासे के बाद डीएम ने मामला दर्ज करने का दिया था आदेश

राजेंद्र नगर बस स्टैंड की जमीन की फर्जी जमाबंदी भू-माफियाओं के नाम पर दर्ज किये जाने का खुलासा Hathua Samachar ने 10 सितंबर के अंक में किया था. तत्कालीन डीएम के आदेश पर एसडीओ डॉ प्रदीप कुमार ने जांच की. जांच में फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद डीएम के आदेश पर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी राहुल दुबे ने नगर थाना में 18 सितंबर को सीओ, राजस्व कर्मचारी, सीआइ व अजय दुबे के खिलाफ नगर थाना कांड सं-673/24 दर्ज करा दिया था. पुलिस अब पूरे मामले की जांच अपने स्तर से कर रही है.गोपालगंज सीजेएम कोर्ट

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