मौजूदा राजस्थान भजनलाल सरकार ने राज्य की पूर्ववर्ती अशोक गहलोत की 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की योजना को और बेहतर बनाया है। अब सिलेंडर के दामों को और सस्ता करते हुए इसमें 50 रुपए की ओर कमी है। अब 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। वहीं सस्ती रेट पर सिंलैडर लेने के लिए लागु नियमों को कड़ाई से पालन करने पर जोर भी दिया जा रहा है।
LPG सिलेंडर 450 में लेना है तो ये नियम कायदे जान लें
राजस्थान की भाजपा सरकार ने सस्ता सिलेंडर की योजना में मात्र 450 रुपए गैस सिलेंडर देने का प्रावधान लागू कर दिया है। लेकिन सस्ती कीमत सिलेंडर लेने के लिए कुछ नियम कायदे बनाए गए हैं। इनमें से पहला नियम है कि गैस उपभोक्ता प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, बीपीएल, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में जुड़ा होना चाहिए। दूसरा नियम है कि उसे केवाईसी करानी होगी। लेकिन पात्र उपभोक्ताओं को नियमों की पूरी जानकारी नहीं होने से समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा।
योजना की घोषणा के बाद गैस संचालकों के लिए बनी नई समस्या
राजस्थान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में 450 रुपए में सिलेंडर देेने की घोषणा के बाद गैस संचालकों को एक नई समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उपभोक्ता जानकारी के अभाव में सिलेंडर लेने के बाद 450 रुपए देता है, जबकि नियम अनुसार उसे पूरी कीमत यानी 821 रुपए देने होंगे। सब्सिडी की राशि उसके खाते में सीधी आएगी।
सिलेंडर के पहले चुकाना पड़ेगा पूरा मूल्य, सब्सिडी की राशि आएगी खाते में
झुंझुनूं जिला मुख्यालय पर शेखावाटी गैस एजेंसी के संचालक रामसिंह कुमावत बताते हैं कि राजस्थान सरकार की ओर से घोषित 450 रुपए लेने के लिए पहले उपभोक्ता को नियम जानने चाहिए। यह समझना होगा कि वे सरकार की ओर से घोषित योजना में पात्र है क्या? अगर पात्र है तो उसे पहले केवाईसी करानी होगी। 450 रुपए वाला गैस सिलेंडर के लिए पहले जो समय अुनसार गैस सिलेंडर की कीमत घोषित है तथा जो बिल पर राशि अंकित है,
उपभोक्ता को पूरी राशि भुगतान करनी होगी। इसके बाद उपभोक्ता के इस भुगतान की गई पूरी राशि में 450 काट कर शेष राशि सब्सिडी के रुप में उसके दर्ज कराए गए बैंक खातें सीधे राजस्थान सरकार की ओर से ट्रांसफर होगी। गैस संचालक रामसिंह बताते हैं कि उनके गैस एंजेसी दफ्तर में केवाईसी का कार्य पिछले कई दिनों से प्रतिदिन किया जा रहा है। उपभोक्ता आफिस आकर केवाईसी करवा सकता है।
उपभोक्ता के लिंक कराए गए बैंक खाते में सब्सिडी जमा कराएगी सरकार
जिला रसद अधिकारी कपिल झाझाड़िया ने बताया कि गैस उपभोक्ता को एजेंसी पर सिलेंडर का पूरा मूल्य चुकाना होगा। सब्सिडी उनके खाते में अगले माह माह में जमा की जाएगी। डीएसओं ने बताया कि पात्र उपभोक्ता अभी अभी सिलेंडर लेता है तो उसे गैस एजेंसी पर फिलहाल घोषित कीमत 821 रुपए ही देने होंगे। सब्सिडी के 371 रुपए परिवार के मुखिया से जनाधार कार्ड से लिंक बैंक खाते में राजस्थान सरकार की ओर से अक्टूबर में जमा कराई जाएगी।
डीएसओ कपिल झाझडिया का कहना है कि अगर इस योजना से सस्ता सिलेंडर लेकर उपभोक्ता ने उस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग किया तो विभागीय नियमों के तहत कार्यवाही के साथ भविष्य में प्राप्त होने वाले सब्सिडी से भी वंचित कर दिया जाएगा। इसे चेक करने के लिए विभाग की ओर से समय-समय पर निरीक्षण किया जाएगा।
राजस्थान योजना का लाभ लेने के ई-केवाईसी आवश्यक
सस्ता गैस सिलेंडर लेने की योजना में यह भी नियम लगाया कि योजना का लाभ लेने के लिए पात्र उपभोक्ता को ई-केवाईसी करानी जरूरी होगी। उपभोक्ता ई-मित्र व डीलर के पास ई-केवाईसी करवा सकता है, जिसमें बैंक खाता अपडेट होगा। केवाईसी करवाते समय गैस कनेक्शन के दस्तावेज दिखाने होंगे। ऐसे में गैस से जुड़ी सभी जानकारी उपलब्ध करवानें के बाद योजना के तहत सब्सिडी मिलनी शुरू होगी। हालांकि अभी विभाग की ओर से राशन डीलरों को ई-केवाईसी करने का कार्य नहीं मिला है। अभी ई-मित्र केन्द्र और गैस एजेंसी पर ही ई-केवाईसी करवा सकते हैं।