गिरिराज सिंह पर हमला करने के आरोपित आम आदमी पार्टी के नेता सैफी को मंगलवार को जमानत मिल गई। उन्हें रविवार को अरेस्ट किया गया था और महज 72 घंटे में ही वह जेल से बाहर आ गए। बेल की सुनवाई के दौरान आरोपित के अधिवक्ता ने अदालत में यह कहा कि सैफी आम आदमी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष एवं अधिवक्ता हैं। इनके विरुद्ध लगाए गए आरोप जमानतीय हैं।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के जनता दरबार
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर हमला करने के आरोपित शहजादुज्जमा उर्फ सैफी को मंगलवार को बेगूसराय न्यायालय से जमानत मिल गई। उनकी ओर से दाखिल जमानत आवेदन की सुनवाई बेगूसराय के प्रभारी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अखिलेश प्रसाद सिंह ने की।
विगत 31 अगस्त को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के जनता दरबार में उनसे उलझने एवं हमला करने के उद्देश्य से हाथ उठाने का आरोप लगाते हुए बलिया थाना अध्यक्ष ने मो. सैफी पर बलिया थाने में प्राथमिकी की थी। दूसरे दिन रविवार को उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।
आरोपित के अधिवक्ता ने क्या कहा?
आरोपित के अधिवक्ता प्रमोद कुमार ने अदालत में बहस के दौरान कहा कि आरोपित आम आदमी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष, बलिया नगर परिषद के वार्ड पार्षद एवं अधिवक्ता हैं। इनके विरुद्ध लगाए गए आरोप जमानतीय हैं।
वहीं, जमानत का विरोध करते हुए अभियोजन पदाधिकारी ने कहा कि आरोपित के विरुद्ध पहले से कई आपराधिक मामले हैं, इसलिए इन्हें जमानत की सुविधा नहीं दी जाए।
दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद प्रभारी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने पांच हजार के मुचलके पर आरोपित को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दे दिया