अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 16 शेफाली नारायण के कोर्ट ने ठेकेदार शंभू मिश्र की हत्या में दोषी पाते हुए हथुआ थाने के नयागांव तुलसिया के मन्नू तिवारी को उम्रकैद की सजा सुनायी. साथ ही 20 हजार का जुर्माना व आर्म्स एक्ट में चार साल के सश्रम कारावास तथा पांच हजार रुपये के जुर्माने का फैसला सुनाया है.
कोर्ट ने कहा कि अगर जुर्माने की राशि नहीं दे सके, तो छह माह की अतिरिक्त कैद बामुशक्कत सजा काटनी होगी. अभियोजन पक्ष से एपीपी प्रेम वर्मा तथा बचाव पक्ष से अधिवक्ता विनय कुमार मिश्र की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. कोर्ट के इस फैसले के बाद मन्नू तिवारी को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया.
सजा को लेकर कोर्ट की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया था. उधर, मन्नू तिवारी के अधिवक्ता विनय मिश्रा ने कहा कि कोर्ट के फैसले का स्वागत है, लेकिन इस फैसले काे हाइकोर्ट में चुनौती देंगे. सरेआम गोलीमार की गयी थी हत्या9 मई 2020 को कटेया थाने के बभनी गांव निवासी ठेकेदार शंभू मिश्र की उचकागांव थाने के बरवा मठ के पास स्थित किसान भवन पर सुबह टहल कर लौटने के दौरान सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी.
मामले को लेकर नयागांव तुलसिया गांव के अतुल उपाध्याय ने उचकागांव थाने में मन्नू तिवारी, नागेंद्र यादव, सोनू यादव, उमेश शाही तथा मुकुल राय तथा जादोपुर थाने के विशुनपुर गांव के अजीत राय के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी. ठेकेदार शंभू मिश्रा की हत्या भी गैंगवार में वर्चस्व को कायम करने की नीयत से की गयी थी. हत्या के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल व्याप्त हो गया था.
हथुआ, शंभू मिश्र की हत्या में किया बरी
कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में इनको किया बरी कोर्ट में साक्ष्य के अभाव में पूर्व जिला पार्षद मुकुल राय सहित पांच को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. नयागांव तुलसिया के नागेंद्र यादव, सीवान जिले के हुसैनगंज थाने के सरेया बिक्री घाट के सोनू यादव, हथुआ थाने के चैनपुर गांव के उमेश शाही तथा भोरे थाने के कोरेया गांव के मुकुल राय को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था