प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को कहा कि द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (डीएमके) सांसद एस जगतरक्षकन और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघन से संबंधित एक मामले में 908 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। एजेंसी ने एक बयान जारी करके कहा कि सितंबर 2020 में जब्त की गई 89.19 करोड़ रुपये की संपत्ति को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत 26 अगस्त को जारी एक आदेश के बाद कुर्क कर लिया गया है।
ED अरक्कोणम लोकसभा सीट से सांसद हैं जगतरक्षकन
सांसद जगतरक्षकन (76) अरक्कोणम लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। एजेंसी ने कहा कि सांसद, उनके परिवार के सदस्यों और संबंधित भारतीय इकाई के खिलाफ एक फेमा जांच शुरू की गई थी। जगतरक्षकन तमिलनाडु के एक कारोबारी भी हैं। उसने कहा कि इस जांच के परिणामस्वरूप, सांसद और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर विभिन्न चल और अचल संपत्तियों के लिए फेमा की धारा 37 ए के तहत 11 सितंबर, 2020 को एक जब्ती आदेश पारित किया गया। इनकी कीमत 89.19 करोड़ रुपये है।
908 करोड़ रुपये का जुर्माना
ED ने कहा कि फेमा की धारा 37ए के तहत जब्त की गई 89.19 करोड़ रुपये की संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश भी दिया गया था और 26/08/2024 के आदेश के तहत 908 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
ये आरोप लगेशिकायत में उन पर फेमा के कई प्रावधानों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था। खासकर 2017 में सिंगापुर में एक फर्जी कंपनी में 42 करोड़ रुपये के निवेश, परिवार के सदस्यों के बीच सिंगापुर के शेयरों के अधिग्रहण और ट्रांसफर और श्रीलंकाई संस्था में लगभग 9 करोड़ रुपये के निवेश के संबंध में शिकायत की गई थी।