Gopalganj Murder के अटल पांडेय हत्याकांड में 2 और आरोपियों को उम्रकैद-2025

Gopalganj Murder Atal Pandey Case: बिहार के गोपालगंज जिले के विजयीपुर के चर्चित छात्र अटल पांडेय हत्याकांड में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-10 मानवेंद्र मिश्र की कोर्ट ने गुरुवार को दो और अभियुक्तों को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही उनपर डेढ़-डेढ़ लाख रुपये का अर्थदंड का आदेश भी दिया है. एडीजे कोर्ट ने विजयीपुर थाना के कोरया गांव के रामकेवल मांझी के पुत्र सिकंदर मांझी (25) और राम वली यादव के पुत्र राकेश यादव (32) को हत्या में दोषी पाते हुए भादसं की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा दी है.

Gopalganj Murder

Gopalganj Murder: प्रत्येक अभियुक्त के ऊपर एक-एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा तथा धारा-307 के तहत अभियुक्तों को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा मुकर्रर की है. सारी सजा साथ-साथ चलेगी. जुर्माने की रकम न चुकाने पर दोनों अपराध के लिए 6-6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. 

चश्मदीद गवाहों के बयान भी दर्ज कराये गए

Gopalganj Murder: बता दें कि कोर्ट में बचाव पक्ष से वरीय अधिवक्ता रामनाथ साहु, अजात शत्रु व अभियोजन पक्ष से एपीपी अनिल शर्मा व जयराम साह की तरफ से अपने- अपने साक्ष्यों व दलीलों को पेश किया गया. अभियोजन पक्ष की ओर से 10 साक्षियों व चश्मदीद गवाहों के बयान को दर्ज कराया गया था. बचाव पक्ष से भी दर्जन भर साक्षियों को कोर्ट में पेश किया गया था. अभियोजन की ओर से हत्याकांड की पेन ड्राइव में फुटेज भी उपलब्ध कराई गई. इस कांड में राकेश यादव 23 सिंतबर 2022 से और सिकंदर मांझी 28 जुलाई 2023 से जेल में बंद हैं. पटना हाइकोर्ट के आदेश पर इस कांड की स्पीडी ट्रायल चल रही थी.

Gopalganj Murder : छात्र अटल पांडेय हत्याकांड को भी जानें

Gopalganj Murder; विजयीपुर थाने के कोरेया गांव में 2 दिसंबर 2021 को भूमि विवाद में गांव के संजय पांडेय, सिन्टू पांडेय, जगदंबा पांडेय के साथ मिलकर अभियुक्तों ने लखनऊ में पढ़ने वाले छात्र अटल पांडेय पर चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया था. कोर्ट ने माना कि इन अभियुक्तों ने 16 वर्षीय किशोर अटल पांडेय, जो अपने पिता का इकलौता पुत्र था. उसकी संपति के लालच में हत्या कर दी. साथ ही मृतक अटल पांडेय को बचाने गए अन्य व्यक्तियों पर भी जानलेवा हमला किया.

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