Gopalganj News : कोर्ट का आदेश नहीं मानने पर नगर थाने के थानेदार पर गैरजमानतीय वारंट जारी – 2025

Gopalganj News . अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-14 संदीप कुमार के कोर्ट की तरफ से दो अलग-अलग केस में बार-बार केस डायरी उपलब्ध कराने का आदेश थाना तक पहुंचकर फाइलों में दफन हो गया. कोर्ट कैंपस में हमला जैसे कांड की डायरी देने में पुलिस की इस लापरवाही पर कोर्ट शुक्रवार को काफी गंभीरता से लिया.

Gopalganj News: तीन मई को डायरी के साथ कोर्ट में उपस्थित कराने का एसपी को आदेश

Gopalganj News: कोर्ट एक्शन मोड में आते हुए नगर थाने के थानेदार इंस्पेक्टर पर गैरजमानतीय वारंट जारी करते हुए एसपी को आदेश दिया है कि अगली तिथि तीन मई को केस डायरी के साथ कोर्ट के समक्ष इंस्पेक्टर को उपस्थित कराएं. शुक्रवार को कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि 19 अप्रैल को कोर्ट से एक विस्तृत आदेश जारी किया गया था,

जिसमें नगर थाने के एसएचओ को वर्तमान मामले के संबंध में केस डायरी के साथ व्यक्तिगत रूप से इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था. उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए गिरफ्तारी का जमानती वारंट भी निष्पादित करने का निर्देश दिया गया था. इसके बावजूद, संबंधित अधिकारी एक बार फिर पेश होने में विफल रहे और उन्होंने केस डायरी भी पेश नहीं की है.

Gopalganj News : अवज्ञा के प्रति मूकदर्शक नहीं रह सकता कोर्ट

कोर्ट ने माना कि न्यायालय के आदेशों की इस तरह लगातार और जानबूझकर अवज्ञा करना न्यायिक प्रक्रिया को जानबूझकर प्रभावित करना है. यह कर्तव्य की घोर उपेक्षा को दर्शाता है. यह न्यायालय एक जिम्मेदार लोक सेवक द्वारा इस तरह की लगातार अवज्ञा के प्रति मूकदर्शक नहीं रह सकता. उसका आचरण न केवल न्याय प्रशासन में बाधा डालता है बल्कि न्यायालय की गरिमा और अधिकार को भी कमजोर करता है. न्यायालय के अवमानना अधिनियम, 1971 के साथ-साथ भारतीय न्याय संहिता, 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों न शुरू की जाये.

Leave a Reply

Refresh Page OK No thanks