GST नंबर कैसे बनाएं? पूरी जानकारी हिंदी में – 2025

जीएसटी (GST) यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, भारत में वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाला एक अप्रत्यक्ष कर है। अगर आप कोई व्यवसाय शुरू कर रहे हैं या पहले से चला रहे हैं, तो जीएसटी नंबर (GSTIN) प्राप्त करना अनिवार्य है। यह नंबर आपके व्यवसाय को कानूनी मान्यता देता है और कर संबंधित प्रक्रियाओं को सरल बनाता है। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि जीएसटी नंबर कैसे बनाएं और इसके लिए क्या प्रक्रिया है।


जीएसटी नंबर क्या है?

जीएसटी नंबर (GSTIN) एक 15 अंकों का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जो आपके व्यवसाय को जीएसटी के तहत पंजीकृत करता है। यह नंबर आपके राज्य, पैन कार्ड और व्यवसाय के प्रकार के आधार पर जारी किया जाता है।


जीएसटी नंबर बनाने के लिए पात्रता

जीएसटी नंबर बनाने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होती हैं:

  1. व्यवसाय का प्रकार: व्यापार, निर्माण, सेवा प्रदाता, ई-कॉमर्स, आदि।
  2. टर्नओवर:
  • वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले व्यवसाय के लिए ₹40 लाख (सामान्य राज्य) या ₹20 लाख (विशेष श्रेणी के राज्य) से अधिक टर्नओवर।
  • सेवा प्रदाताओं के लिए ₹20 लाख (सामान्य राज्य) या ₹10 लाख (विशेष श्रेणी के राज्य) से अधिक टर्नओवर।
  1. अंतरराज्यीय व्यापार: अगर आपका व्यवसाय एक से अधिक राज्यों में चल रहा है, तो जीएसटी पंजीकरण अनिवार्य है।

जीएसटी नंबर बनाने के लिए आवश्यक दस्तावेज

जीएसटी पंजीकरण के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

  1. पैन कार्ड: व्यवसाय के मालिक या प्रोपराइटर का पैन कार्ड।
  2. आधार कार्ड: मालिक या प्रोपराइटर का आधार कार्ड।
  3. फोटो: पासपोर्ट साइज फोटो।
  4. व्यवसाय का पता प्रमाण: बिजली बिल, रेंट एग्रीमेंट, या अन्य पते का प्रमाण।
  5. बैंक खाता विवरण: बैंक पासबुक या कैंसल चेक की कॉपी।
  6. अधिकृत हस्ताक्षर: व्यवसाय के मालिक या अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर।

जीएसटी नंबर बनाने की प्रक्रिया

जीएसटी नंबर बनाने के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में पूरी होती है:

चरण 1: GST पोर्टल पर जाएं

सबसे पहले, GST पोर्टल (https://www.gst.gov.in/) पर जाएं और “Register Now” पर क्लिक करें।


चरण 2: नया यूजर रजिस्ट्रेशन

  1. “New Registration” विकल्प चुनें।
  2. “Taxpayer” के रूप में अपना व्यवसाय प्रकार चुनें।
  3. अपना राज्य और जिला चुनें।
  4. अपना व्यवसाय का नाम, पैन कार्ड नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
  5. OTP सत्यापन के बाद, एक Temporary Reference Number (TRN) प्राप्त होगा।

चरण 3: फॉर्म भरें

  1. TRN का उपयोग करके लॉगिन करें।
  2. फॉर्म GST REG-01 भरें। इसमें व्यवसाय का विवरण, पता, बैंक खाता विवरण और अन्य जानकारी दर्ज करें।
  3. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।

चरण 4: आवेदन जमा करें

  1. सभी जानकारी और दस्तावेज जांचें।
  2. डिजिटल सिग्नेचर (DSC) या ई-सिग्नेचर के साथ आवेदन जमा करें।

चरण 5: ARN प्राप्त करें

आवेदन जमा करने के बाद, एक Application Reference Number (ARN) प्राप्त होगा। इसके बाद, आपके आवेदन की जांच की जाएगी।


चरण 6: जीएसटी नंबर प्राप्त करें

जांच पूरी होने के बाद, आपको जीएसटी नंबर (GSTIN) और जीएसटी प्रमाणपत्र ईमेल या पोर्टल के माध्यम से प्राप्त होगा।


जीएसटी पंजीकरण के प्रकार

  1. सामान्य जीएसटी पंजीकरण: सामान्य व्यवसायों के लिए।
  2. कंपोजिशन स्कीम: छोटे व्यवसायों के लिए, जहां टर्नओवर ₹1.5 करोड़ तक हो।
  3. कैजुअल टैक्सेबल पर्सन: मेलों या प्रदर्शनियों में व्यापार करने वालों के लिए।
  4. नॉन-रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन: विदेशी व्यापारियों के लिए।

जीएसटी नंबर बनाने की फीस

जीएसटी पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क है। हालांकि, अगर आप किसी CA या कंसल्टेंट की मदद लेते हैं, तो उनकी फीस अलग से लग सकती है।


निष्कर्ष

जीएसटी नंबर बनाना एक सरल और ऑनलाइन प्रक्रिया है, जो आपके व्यवसाय को कानूनी मान्यता देती है। यह न केवल कर अनुपालन में मदद करता है, बल्कि आपके व्यवसाय की विश्वसनीयता भी बढ़ाता है। अगर आप जीएसटी पंजीकरण के लिए तैयार हैं, तो ऊपर बताए गए चरणों का पालन करें और अपना जीएसटी नंबर प्राप्त करें।

अधिक जानकारी के लिए, आधिकारिक जीएसटी पोर्टल (https://www.gst.gov.in/) पर जाएं या किसी कर विशेषज्ञ से सलाह लें।

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