Gujarat Assembly: गुजरात विधानसभा ने सर्वसम्मति से गुजरात मानव बलि और अन्य अमानवीय, बुराई, अघोरी प्रथाओं और काला जादू रोकथाम और उन्मूलन विधेयक, 2024 पारित कर दिया. अगर कोई ऐसा करते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उसे 7 साल की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना भरना होगा. Gujarat Assembly विधेयक के अनुसार संज्ञेय और गैर जमानती होंगे. इसका उद्देश्य लोगों को बुरी और भयावह प्रथाओं से बचाना है
Gujarat Assembly कानून में क्या है सजा का प्रावधान
Gujarat Assembly मानव बलि और अन्य अमानवीय, बुराई, अघोरी प्रथाओं और काला जादू रोकथाम और उन्मूलन विधेयक, 2024 में कई सजा के प्रावधान किए गए हैं. कानून के अनुसार कोई भी व्यक्ति इन अंधविश्वास को न तो खुद करेगा और न ही इसे बढ़ावा देगा. Gujarat Assembly इस विधेयक में दोषी पाए गए व्यक्ति को 6 महीने से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है. इसके अलावा 5 हजार रुपये से लेकर 50 हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है.
Gujarat Assembly कानून के अनुसार क्या-क्या करना अपराध माना जाएगा
- ‘भूत’ और ‘डायन’ को बाहर निकालने के बहाने
- किसी व्यक्ति को रस्सी या जंजीर से बांधकर उस पर हमला करना. कोड़े से या डंडे से व्यक्ति की पिटाई करना अपराध माना जाएगा.
- जूते-चप्पल भिगोकर पानी पिलाना, जलती हुई मिर्च का धुंआ सूंघाना, किसी व्यक्ति को छत से लटकाना, बाल उखाड़ना. किसी व्यक्ति के अंगों या शरीर पर किसी गर्म वस्तु से छूआना अपराध माना जाएगा.
- किसी व्यक्ति के मुंह में जबरन मूत्र या मानव मल डालना
- अमानवीय, दुष्ट और अघोरी प्रथाओं का पालन करना
- किसी व्यक्ति पर हमला करना, ‘जरण-मरण’, ‘कर्णी’ या ‘चेतुक’ के नाम पर नग्न घुमाना.
- भूतों का आह्वान करके या भूतों या चुड़ैलों का आह्वान करने की धमकी देकर आम जनता में दहशत पैदा करना.
- कुत्ते, सांप या बिच्छू के काटने और अन्य बीमारियों के मामले में किसी व्यक्ति को चिकित्सा उपचार लेने से रोकना.
- अंगुलियों से सर्जरी करने का दावा करना या गर्भ में पल रहे भ्रूण का लिंग बदलने का दावा करना.
- अलौकिक शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त करने के उद्देश्य से जीवन को खतरा या गंभीर चोट पहुंचाना.
- किसी व्यक्ति द्वारा तथाकथित चमत्कार दिखाना और उससे पैसा कमाना. अपराध माना जाएगा.