Kolkata Doctor Rape Case में कोर्ट ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को जमानत देने से इनकार कर दिया है। बुधवार को कोर्ट ने घोष और कोलकाता पुलिस के अधिकारी की जमानत की मांग को खारिज करते हुए कहा कि इस यह एक दुर्लभतम मामला है। इसमें मृत्युदंड तक की सजा हो सकती है। सीबीआई ने कोर्ट में बेल का विरोध करते हुए कहा कि उसे संदेह है कि आरजी कर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और निलंबित पुलिस अधिकारी अभिजीत मंडल इस मामले में शामिल हैं।
Kolkata Doctor Rape Case रेयर ऑफ रेयरेस्ट का केस
Kolkata Doctor Rape Case: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कोर्ट के समक्ष गवाही दी कि उसे संदेह है कि मामले में रिकॉर्ड में बदलाव किया गया है या गलत तरीके से तैयार किया गया है। इसके बाद इन्हें फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। कोलकाता की एक विशेष अदालत ने बुधवार को आरजी कर के पूर्व प्रिंसिपल डॉ. संदीप घोष और निलंबित पुलिस अधिकारी अभिजीत मंडल को जमानत देने से इनकार कर दिया। दोनों ही लेडी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले में आरोपी हैं। अदालत ने कहा कि दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप ऐसे हैं कि सुनवाई के दौरान उन्हें ‘दुर्लभतम’ माना जा सकता है और इससे ‘मृत्युदंड’ हो सकता है।
Kolkata Doctor Rape Case: बंद कमरे में सुनवाई नहीं
Kolkata Doctor Rape Case: कोर्ट ने कहा कि आरोपियों में एक डॉक्टर और दूसरा पुलिसकर्मी है। उनकी सामाजिक स्थिति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने आरोपियों की बंद कमरे में सुनवाई की मांग को भी खारिज कर दिया। सीबीआई केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अदालत के समक्ष गवाही दी कि उसे संदेह है
कि मामले में रिकॉर्ड बदले गए हैं या झूठे बनाए गए हैं अदालत को बताया कि इस मामले में संदीप घोष और ताला थाना प्रभारी (अभिजीत मंडल) की संलिप्तता हो सकती है। कोलकाता के लेडी डॉक्टर केस की जांच पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। आठ नौ अगस्त रात में कोलकाता में यह जघन्य घटना हुई थी। इसके बाद पूरे देश में इसके खिलाफ गुस्सा देखने को मिला था।