Gopalganj News गोपालगंज शहर में अब खुले में शौच या मूत्र करना दंडनीय अपराध होगा. पकड़े जाने पर पांच सौ रुपये का जुर्माना या छह माह के जेल की सजा हो सकती है या दोनों दंड हो सकता है. अब नगर परिषद की ओर से इसका आदेश जारी कर दिया गया है. नये आदेश में नगर परिषद के एरिया में खुले में शौच एवं मूत्र करना अपराध होगा.
ऐसा कृत्य करते पाये जाने पर बीएनएस की धारा 271 व 125 के तहत कठोर कार्रवाई की जायेगी, तथा अधिकतम पांच सौ रुपया का आर्थिक दंड भी वसूला जा सकता है. शहर में खुले में शौच करने व मूत्र होने से शहर के लोग बीमार हो सकते हैं. एक आदमी की गलती के कारण शहर के लोगों को बीमार नहीं किया जा सकता है.
इस एक्ट के तहत कार्रवाई होती है, तो तीन साल की सजा व 25 सौ रुपये का जुर्माना तक हो सकता है. नगर परिषद को खुले में शौच एवं मूत्र से मुक्त घोषित किया जाना है. नगर परिषद कार्यालय द्वारा ओडीएफ प्लस पूर्व से घोषित किया गया है. नगर परिषद ने मांगी 15 दिनों में आपत्ति नगर परिषद के सीटी मैनेजर रवि रंजन ने बताया कि ओडीएफ प्लस प्राटोकॉल एवं स्वच्छ भारत मिशन शहरी के प्रभावी नियमों के अनुरूप कार्यालय द्वारा देय सेवाओं के विरुद्ध यदि किसी को कोई आपत्ति है,
तो आगामी 15 दिनों के भीतर कार्यालय में अपना लिखित आपत्ति दे सकते हैं. नगर परिषद के स्वच्छता पदाधिकारी मुनिका मंजू साह की ओर से कहा गया है कि ऐसे लोग, जिनके पास शौचालय नहीं हो, उनको शौचालय बनाने की आवश्यकता है. उनका नाम आधार, मोबाइल नंबर, वार्ड नंबर के साथ मंगलवार तक कार्यालय को उपलब्ध कराएं. ऐसे लाभार्थियों को चयनित करना है, जिनका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना एवं पूर्व से प्राप्त कराये गये शौचालय की सूची में नाम सम्मिलित नहीं हो. उनको शौचालय बनाने का अनुदान दिया जायेगा.