BPSC के मुद्दे पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार, कहा- यह पटना हाईकोर्ट का मामला-2025

BPSC: बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा के मामले में सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया. मंगलवार को मामले की सुनवाई कर रहे सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार, जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि आपको आर्टिकल 226 के तहत याचिकर्ता को पटना हाईकोर्ट जाना चाहिए. याचिका में याचिकर्ता ने परीक्षा को रद्द करने की मांग के साथ ही विरोध प्रदर्शन के दौरान कैंडिडेट्स पर किए गए लाठीचार्ज के लिए जिले के SP और DM को जिम्मेदार मानते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने की गुहार भी लगाई गई थी.

BPSC यह हाईकोर्ट का मामला आप वहां जाए

मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा कि यह राज्य सरकार का मामला है. आपको आर्टिकल 226 के तहत पटना हाईकोर्ट जाना चाहिए. अगर वहां सुनवाई नहीं होती तब आपको यहां आना चाहिए था. इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि पूरे देश ने देखा है कि बिहार पुलिस ने किस तरह से BPSC प्रदर्शनकारियों पर बेरहमी से लाठीचार्ज किया है. वहां पर मामले की निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो सकती थी.

इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया. इस पर काउंसिल ने कहा कि वह छात्रों और प्रदर्शनकारियों की भावनाओं को समझता है, लेकिन इस मामले में सीधे तौर पर हस्तक्षेप करने के बजाय याचिकाकर्ता को पटना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए. इस तरह के मामलों में स्थानीय न्यायालय अधिक प्रभावी और उचित मंच होते हैं. यह हाईकोर्ट का मामला है. आप वहीं जाइए. हम इस मामले में दखल नहीं देंगे.

मामले की CBI जांच कराने की मांग

बता दें कि यह याचिका, आनंद लीगल एंड फोरम ट्रस्ट की ओर से दायर की गई थी. BPSC याचिकाकर्ता ने बीपीएससी परीक्षा के दौरान व्यापक धांधली होने का आरोप लगाया है. इस पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में CBI से कराए जाने की भी मांग की गई थी.

Leave a Reply

Refresh Page OK No thanks